फैसला / पेपर लीक मामले में एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने से कोर्ट का इनकार

एजुकेशन डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की 2017 की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेपर रद्द करने की याचिका दायर की गई थी। 



चीफ जस्टिस बोबड़े की बैंच ने सुनाया फैसला
मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े और जस्टिस बी.आर गवई और सूर्यकांत की बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले के कारण सिस्टम पर से लोगों का विश्वास डगमगा गया है। एसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन केंद्र के मंत्रालयों में स्टाफ की भर्ती करने के लिए किया जाता है।
 
1.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए थे शामिल
मामले की सुनवाई कर रही बैंच के मुताबिक इस केस में निर्णायक निष्कर्ष निकालना आसान नहीं था। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पेपर रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि मामले में वास्तव में पेपर लीक हुआ था। लेकिन कोर्ट का कहना है कि 1.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की दी गई परीक्षा को इस तरह रद्द नहीं किया जा सकता है।